Electricity Actकेंद्रीय कानून2003
विद्युत अधिनियम
An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalisation of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of Central Electricity Authority, Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal and for matters connected therewith or incidental thereto.
2003 का अधिनियम संख्या 36 · Ministry of Power
- धाराएँ
- 188
- अध्याय
- 18
- वर्गीकृत अपराध
- 9
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IINational Electricity Policy and Plan§ 3–64 धाराएँ
IVLicensing§ 12–2413 धाराएँ
- 12विद्युत संचारित करने, आपूर्ति करने आदि के लिए अधिकृत व्यक्ति।
- 13छूट देने की शक्ति।
- 14लाइसेंस प्रदान करना।
- 15लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया।
- 16लाइसेंस की शर्तें।
- 17लाइसेंसधारी को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए।
- 18लाइसेंस में संशोधन।
- 19लाइसेंस रद्द करना।
- 20लाइसेंसधारियों की उपयोगिताओं की बिक्री।
- 21खरीददार को उपयोगिता का अधिकार प्राप्त होना।
- 22वे प्रावधान जिनमें कोई खरीदारी नहीं होती है।
- 23लाइसेंसधारियों के लिए निर्देश।
- 24वितरण लाइसेंस और उपयोगिता सेवाओं की बिक्री का निलंबन।
VInter-State transmission · Intra-State transmission · Other provisions relating to transmission§ 25–4117 धाराएँ
Inter-State transmission
Intra-State transmission
Other provisions relating to transmission
VIProvisions with respect to distribution licensees · Provisions with respect to electricity traders · Provisions with respect to supply generally · Consumer protection: Standards of performance§ 42–6019 धाराएँ
Provisions with respect to distribution licensees
- 42वितरण लाइसेंसधारी और ओपन एक्सेस के कर्तव्य।
- 43अनुरोध करने पर आपूर्ति करना कर्तव्य है।
- 44बिजली आपूर्ति करने के कर्तव्य से छूट।
- 45शुल्क वसूलने का अधिकार।
- 46व्यय की वसूली का अधिकार।
- 47सुरक्षा की मांग करने की शक्ति।
- 48आपूर्ति की अतिरिक्त शर्तें।
- 49बिजली की आपूर्ति या खरीद से संबंधित समझौते।
- 50विद्युत आपूर्ति संहिता।
- 51वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय।
Provisions with respect to electricity traders
Provisions with respect to supply generally
Consumer protection: Standards of performance
VIIIWorks of licensees · Provisions relating to overhead lines§ 67–693 धाराएँ
Works of licensees
Provisions relating to overhead lines
IXConstitution and functions of Authority · Certain powers and directions§ 70–756 धाराएँ
Constitution and functions of Authority
Certain powers and directions
XConstitution, powers and functions of Central Commission · Constitution, powers and functions of State Commissions · Appropriate Commission–Other provisions · Proceedings and powers of Appropriate Commission · Grants, Fund, Accounts, Audit and Report§ 76–10934 धाराएँ
Constitution, powers and functions of Central Commission
Constitution, powers and functions of State Commissions
Appropriate Commission–Other provisions
Proceedings and powers of Appropriate Commission
Grants, Fund, Accounts, Audit and Report
- 98केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और ऋण।
- 99केंद्र सरकार द्वारा निधि की स्थापना।
- 100केंद्रीय आयोग के लेखा-जोखा एवं लेखापरीक्षा।
- 101केंद्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।
- 102राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और ऋण।
- 103राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना।
- 104राज्य आयोग के लेखा-जोखा एवं लेखापरीक्षा।
- 105राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।
- 106उपयुक्त आयोग का बजट।
- 107केंद्र सरकार के निर्देश।
- 108राज्य सरकार के निर्देश।
- 109संयुक्त आयोग को निर्देश।
XIAppellate Tribunal for Electricity§ 110–12517 धाराएँ
- 110अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना।
- 111अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील।
- 112अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना।
- 113अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यताएं।
- 114कार्यालय की अवधि।
- 115सेवा की शर्तें एवं नियम।
- 116रिक्तियां।
- 117इस्तीफा और बर्खास्तगी।
- 117Aअध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं, सेवा की शर्तें और नियम।
- 118कुछ परिस्थितियों में सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- 119अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।
- 120अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।
- 121अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्ति।
- 122विभिन्न पीठों के बीच कार्यभार का वितरण और एक पीठ से दूसरी पीठ को मामलों का स्थानांतरण।
- 123निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।
- 124अपीलकर्ता को कानूनी सलाहकार की सहायता लेने का अधिकार है और उपयुक्त आयोग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।
- 125सर्वोच्च न्यायालय में अपील।
XIIInvestigation and Enforcement§ 126–1305 धाराएँ
XIVOffences and Penalties§ 135–15220 धाराएँ
- 135बिजली की चोरी।
- 136बिजली की लाइनों और सामग्रियों की चोरी।
- 137चोरी की संपत्ति प्राप्त करने पर दंड।
- 138लाइसेंसधारी के मीटरों या कार्यों में हस्तक्षेप करना।
- 139लापरवाही से निर्माण कार्यों को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना।
- 140जानबूझकर कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने पर दंड।
- 141सार्वजनिक लैंप बुझाना।
- 142उपयुक्त आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर दंड।
- 143निर्णय करने की शक्ति।
- 144निर्णय अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक।
- 145दीवानी अदालतों को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
- 146आदेशों या निर्देशों का पालन न करने पर दंड।
- 147जुर्माने से अन्य देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 148सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों के मामले में जुर्माना।
- 149कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।
- 150उकसाना।
- 151अपराधों का संज्ञान।
- 151Aजांच करने का पुलिस का अधिकार।
- 151Bकुछ अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
- 152अपराधों का समझौता।
XVIArbitration§ 1581 धाराएँ
XVIIProtective clauses§ 159–1657 धाराएँ
- 159रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और नहरों, गोदियों, घाटों और समुद्री तटों की सुरक्षा।
- 160टेलीग्राफिक, टेलीफोनिक और विद्युत सिग्नलिंग लाइनों का संरक्षण।
- 161दुर्घटनाओं और चोटों की सूचना।
- 162मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति।
- 163लाइसेंसधारी को परिसर में प्रवेश करने और लाइसेंसधारी के फिटिंग या अन्य उपकरण हटाने का अधिकार।
- 164कुछ मामलों में टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग।
- 1651894 के अधिनियम 1 की धारा 40 और 41 में संशोधन।
XVIIIMiscellaneous§ 166–18520 धाराएँ
- 166समन्वय मंच।
- 167कुछ मामलों में विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्रों को कुर्की से छूट दी जाती है।
- 168सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 169अपीलीय न्यायाधिकरण, उपयुक्त आयोग के सदस्य, अधिकारी आदि लोक सेवक होंगे।
- 170इस अधिनियम के तहत देय जुर्माने की वसूली।
- 171नोटिस, आदेश या दस्तावेजों की तामील।
- 172संक्रमणकालीन प्रावधानों।
- 173कानूनों में असंगति।
- 174यह अधिनियम सर्वोपरि प्रभाव रखेगा।
- 175इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करने वाले।
- 176नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 177नियम बनाने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां।
- 178नियम बनाने के लिए केंद्रीय आयोग की शक्तियां।
- 179नियम एवं विनियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
- 180राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्तियाँ।
- 181राज्य आयोगों को नियम बनाने की शक्तियां।
- 182नियम एवं विनियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
- 183कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 184अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होते हैं।
- 185निरसन और बचत।
