Electricity Act 47अध्याय VI · Provisions with respect to distribution licensees
धारा 47 · सुरक्षा की मांग करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वितरण लाइसेंसधारी धारा 43 के अनुसरण में विद्युत आपूर्ति की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति से, विनियमों द्वारा निर्धारित उचित सुरक्षा की मांग कर सकता है, ताकि उसे देय सभी राशियों का भुगतान किया जा सके।
(क) ऐसे व्यक्तियों को आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में; या
(ख) जहां किसी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाना हो, ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध कराने के संबंध में,
और यदि वह व्यक्ति ऐसी सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी, यदि वह उचित समझे, तो उस अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति देने या लाइन, संयंत्र या मीटर प्रदान करने से इनकार कर सकता है, जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।
(2) यदि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा नहीं दी है, या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सुरक्षा अमान्य या अपर्याप्त हो गई है, तो वितरण लाइसेंसधारी नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर, बिजली की आपूर्ति या ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर के प्रावधान के संबंध में उसे देय सभी राशियों के भुगतान के लिए उचित सुरक्षा देने की मांग कर सकता है।
(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी, यदि वह उचित समझे, तो उस अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति बंद कर सकता है, जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।
(4) वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा पर बैंक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी सुरक्षा देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर ऐसी सुरक्षा वापस करेगा।
(5) वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में सुरक्षा की मांग करने का हकदार नहीं होगा, यदि आपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति पूर्व-भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति लेने के लिए तैयार है।
(क) ऐसे व्यक्तियों को आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में; या
(ख) जहां किसी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाना हो, ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध कराने के संबंध में,
और यदि वह व्यक्ति ऐसी सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी, यदि वह उचित समझे, तो उस अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति देने या लाइन, संयंत्र या मीटर प्रदान करने से इनकार कर सकता है, जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।
(2) यदि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा नहीं दी है, या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सुरक्षा अमान्य या अपर्याप्त हो गई है, तो वितरण लाइसेंसधारी नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर, बिजली की आपूर्ति या ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर के प्रावधान के संबंध में उसे देय सभी राशियों के भुगतान के लिए उचित सुरक्षा देने की मांग कर सकता है।
(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो वितरण लाइसेंसधारी, यदि वह उचित समझे, तो उस अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति बंद कर सकता है, जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।
(4) वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा पर बैंक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी सुरक्षा देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर ऐसी सुरक्षा वापस करेगा।
(5) वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में सुरक्षा की मांग करने का हकदार नहीं होगा, यदि आपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति पूर्व-भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति लेने के लिए तैयार है।
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