Electricity Act 36अध्याय V · Other provisions relating to transmission
धारा 36 · मध्यवर्ती प्रसारण सुविधाओं के लिए शुल्क।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक लाइसेंसधारी धारा 35 के तहत जारी आदेश पर, पारस्परिक सहमति से तय की गई दरों, शुल्कों और शर्तों पर अपनी मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएं प्रदान करेगा:
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारियों द्वारा दरों, शुल्कों और नियमों एवं शर्तों पर आपसी सहमति न बन सके, तो उपयुक्त आयोग इन्हें निर्दिष्ट कर सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दरें, शुल्क और नियम एवं शर्तें उचित और तर्कसंगत होंगी तथा ऐसी सुविधाओं के उपयोग के अनुपात में आवंटित की जा सकती हैं।
स्पष्टीकरण .--धारा 35 और 36 के प्रयोजनों के लिए, "मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएँ" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा संचालित विद्युत लाइनें हैं, जहाँ ऐसी विद्युत लाइनों का उपयोग किसी अन्य लाइसेंसधारी के अनुरोध पर और उसके लिए शुल्क या प्रभार के भुगतान पर बिजली संचारित करने के लिए किया जा सकता है।
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारियों द्वारा दरों, शुल्कों और नियमों एवं शर्तों पर आपसी सहमति न बन सके, तो उपयुक्त आयोग इन्हें निर्दिष्ट कर सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दरें, शुल्क और नियम एवं शर्तें उचित और तर्कसंगत होंगी तथा ऐसी सुविधाओं के उपयोग के अनुपात में आवंटित की जा सकती हैं।
स्पष्टीकरण .--धारा 35 और 36 के प्रयोजनों के लिए, "मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएँ" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा संचालित विद्युत लाइनें हैं, जहाँ ऐसी विद्युत लाइनों का उपयोग किसी अन्य लाइसेंसधारी के अनुरोध पर और उसके लिए शुल्क या प्रभार के भुगतान पर बिजली संचारित करने के लिए किया जा सकता है।
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