Electricity Act 41अध्याय V · Other provisions relating to transmission
धारा 41 · ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का अन्य व्यवसाय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, उपयुक्त आयोग को पूर्व सूचना देकर, अपनी संपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है:
बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसके पारेषण और ढुलाई शुल्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि पारेषण लाइसेंसधारी को ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारेषण व्यवसाय किसी भी तरह से ऐसे व्यावसायिक उपक्रम को सब्सिडी न दे और न ही ऐसे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए अपनी पारेषण संपत्तियों को किसी भी तरह से गिरवी रखे।
इसके अलावा, कोई भी पारेषण लाइसेंसधारी बिजली के व्यापार से संबंधित कोई अनुबंध नहीं करेगा या अन्यथा इस व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा, जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसके पारेषण और ढुलाई शुल्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि पारेषण लाइसेंसधारी को ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारेषण व्यवसाय किसी भी तरह से ऐसे व्यावसायिक उपक्रम को सब्सिडी न दे और न ही ऐसे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए अपनी पारेषण संपत्तियों को किसी भी तरह से गिरवी रखे।
इसके अलावा, कोई भी पारेषण लाइसेंसधारी बिजली के व्यापार से संबंधित कोई अनुबंध नहीं करेगा या अन्यथा इस व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
