Electricity Act 3अध्याय II · National Electricity Policy and Plan
धारा 3 · राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु पदार्थ या सामग्री, जल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर विद्युत प्रणाली का विकास करना है।
(2) केंद्र सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति प्रकाशित करेगी।
(3) केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और प्राधिकरण से परामर्श करके उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकती है।
(4) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच साल में एक बार अधिसूचित करेगा:
बशर्ते कि प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते समय राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा प्रकाशित करेगा और लाइसेंसधारियों, उत्पादन कंपनियों और जनता से निर्धारित समय के भीतर उस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगा:
इसके अलावा, प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा-
(क) केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद योजना को अधिसूचित करना;
(ख) खंड (क) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए योजना को संशोधित करना।
(5) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना की समीक्षा या संशोधन कर सकता है।
(2) केंद्र सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति प्रकाशित करेगी।
(3) केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और प्राधिकरण से परामर्श करके उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकती है।
(4) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच साल में एक बार अधिसूचित करेगा:
बशर्ते कि प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते समय राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा प्रकाशित करेगा और लाइसेंसधारियों, उत्पादन कंपनियों और जनता से निर्धारित समय के भीतर उस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगा:
इसके अलावा, प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा-
(क) केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद योजना को अधिसूचित करना;
(ख) खंड (क) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए योजना को संशोधित करना।
(5) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना की समीक्षा या संशोधन कर सकता है।
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