Electricity Act 46अध्याय VI · Provisions with respect to distribution licensees
धारा 46 · व्यय की वसूली का अधिकार।
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राज्य आयोग, विनियमों द्वारा, किसी वितरण लाइसेंसधारी को धारा 43 के अनुसरण में बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता वाले व्यक्ति से उस आपूर्ति को प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को उपलब्ध कराने में उचित रूप से किए गए किसी भी व्यय को वसूलने के लिए अधिकृत कर सकता है।
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