Electricity Act 12अध्याय IV · Licensing
धारा 12 · विद्युत संचारित करने, आपूर्ति करने आदि के लिए अधिकृत व्यक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा--
(क) विद्युत संचारित करना; या
(ख) बिजली का वितरण करना; या
(ग) बिजली का व्यापार करना,
जब तक कि उसे धारा 14 के तहत जारी लाइसेंस द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो, या धारा 13 के तहत छूट प्राप्त न हो।
(क) विद्युत संचारित करना; या
(ख) बिजली का वितरण करना; या
(ग) बिजली का व्यापार करना,
जब तक कि उसे धारा 14 के तहत जारी लाइसेंस द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो, या धारा 13 के तहत छूट प्राप्त न हो।
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