Electricity Act 45अध्याय VI · Provisions with respect to distribution licensees
धारा 45 · शुल्क वसूलने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 43 के अनुसरण में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वसूले जाने वाले मूल्य समय-समय पर निर्धारित ऐसे टैरिफ और उसके लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होंगे।
(2) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क निम्नलिखित होगा--
(क) संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट विधियों और सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;
(ख) ऐसे शुल्कों और कीमतों के लिए पर्याप्त प्रचार प्रदान करने हेतु इस प्रकार प्रकाशित किया जाए।
(3) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के शुल्क में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं--
(क) आपूर्ति की गई वास्तविक बिजली के शुल्क के अतिरिक्त एक निश्चित शुल्क;
(ख) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए किसी विद्युत मीटर या विद्युत संयंत्र के संबंध में किराया या अन्य शुल्क।
(4) धारा 62 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन शुल्क निर्धारित करते समय वितरण लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुचित वरीयता नहीं देगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा।
(5) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित शुल्क इस अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगे।
(2) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए शुल्क निम्नलिखित होगा--
(क) संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट विधियों और सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;
(ख) ऐसे शुल्कों और कीमतों के लिए पर्याप्त प्रचार प्रदान करने हेतु इस प्रकार प्रकाशित किया जाए।
(3) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के शुल्क में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं--
(क) आपूर्ति की गई वास्तविक बिजली के शुल्क के अतिरिक्त एक निश्चित शुल्क;
(ख) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए किसी विद्युत मीटर या विद्युत संयंत्र के संबंध में किराया या अन्य शुल्क।
(4) धारा 62 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन शुल्क निर्धारित करते समय वितरण लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुचित वरीयता नहीं देगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा।
(5) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित शुल्क इस अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगे।
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