Electricity Act 87अध्याय X · Constitution, powers and functions of State Commissions
धारा 87 · राज्य सलाहकार समिति।
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(1) राज्य आयोग अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से प्रभावी एक समिति की स्थापना कर सकता है, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, और जिसे राज्य सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा।
(2) राज्य सलाहकार समिति में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
(3) राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा राज्य आयोग के सदस्य और उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे।
(2) राज्य सलाहकार समिति में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
(3) राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा राज्य आयोग के सदस्य और उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे।
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