Electricity Act 159अध्याय XVII · Protective clauses
धारा 159 · रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और नहरों, गोदियों, घाटों और समुद्री तटों की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति या उपयोग में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, ट्रामवे, नहर या जलमार्ग या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण वाले किसी गोदी, घाट या पियर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या किसी रेलवे, हवाई मार्ग, ट्रामवे, नहर या जलमार्ग पर यातायात को बाधित या उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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