Electricity Act 95अध्याय X · Proceedings and powers of Appropriate Commission
धारा 95 · आयोग के समक्ष कार्यवाही।
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उपयुक्त आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और उपयुक्त आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।
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