Electricity Act 177अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 177 · नियम बनाने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप विनियम तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है।
(2) उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 34 के अंतर्गत ग्रिड मानक;
(ख) धारा 53 के अधीन सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपयुक्त उपाय;
(ग) धारा 55 के अंतर्गत मीटरों की स्थापना एवं संचालन;
(घ) धारा 70 की उपधारा (9) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(ई) धारा 73 के खंड (बी) के अधीन विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण तथा ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक;
(f) वह प्रपत्र, तरीका और समय जिस पर राज्य सरकार और लाइसेंसधारी धारा 74 के तहत सांख्यिकी, रिटर्न या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेंगे;
(जी) कोई अन्य मामला जिसे निर्दिष्ट किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे।
(2) उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 34 के अंतर्गत ग्रिड मानक;
(ख) धारा 53 के अधीन सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपयुक्त उपाय;
(ग) धारा 55 के अंतर्गत मीटरों की स्थापना एवं संचालन;
(घ) धारा 70 की उपधारा (9) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(ई) धारा 73 के खंड (बी) के अधीन विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण तथा ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक;
(f) वह प्रपत्र, तरीका और समय जिस पर राज्य सरकार और लाइसेंसधारी धारा 74 के तहत सांख्यिकी, रिटर्न या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेंगे;
(जी) कोई अन्य मामला जिसे निर्दिष्ट किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे।
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