Electricity Act 157अध्याय XV · Special Courts
धारा 157 · समीक्षा।
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विशेष न्यायालय, याचिका पर या अन्यथा तथा न्याय के उल्लंघन को रोकने के लिए, धारा 154 के अंतर्गत पारित अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, परन्तु ऐसी कोई भी समीक्षा याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह आदेश तथ्य की त्रुटि, किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अज्ञानता या अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के कारण पारित न किया गया हो।
बशर्ते कि विशेष न्यायालय प्रभावित पक्षों को सुने बिना किसी भी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार नहीं करेगा और अपने पूर्व आदेश या निर्णय को रद्द नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण .--इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "विशेष न्यायालय" से तात्पर्य धारा 153 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालयों से है।
बशर्ते कि विशेष न्यायालय प्रभावित पक्षों को सुने बिना किसी भी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार नहीं करेगा और अपने पूर्व आदेश या निर्णय को रद्द नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण .--इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "विशेष न्यायालय" से तात्पर्य धारा 153 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालयों से है।
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