Electricity Act 15अध्याय IV · Licensing
धारा 15 · लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 14 के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा इसके साथ ऐसा शुल्क भी संलग्न किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(2) लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति, आवेदन करने के सात दिनों के भीतर, अपने आवेदन की सूचना निर्दिष्ट विवरणों सहित तथा निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित करेगा, अन्यथा लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।
(i) आवेदन के प्रकाशन के जवाब में उपयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार किए जाने तक:
बशर्ते कि किसी भी आपत्ति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति से पहले प्राप्त न हो जाए;
(ii) जब तक किसी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर के पूरे या किसी भाग सहित क्षेत्र के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन के मामले में, या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के कब्जे में किसी भवन या स्थान के लिए, उपयुक्त आयोग ने यह सुनिश्चित नहीं कर लिया है कि केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
(3) पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने के तुरंत बाद ऐसे आवेदन की एक प्रति केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को अग्रेषित करेगा, जैसा भी मामला हो।
(4) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, यदि कोई हो, तो अपनी सिफारिशें उपयुक्त आयोग को भेजेगी:
बशर्ते कि ऐसी सिफारिशें आयोग पर बाध्यकारी नहीं होंगी।
(5) धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदान करने से पहले, उपयुक्त आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करना, जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता बताया गया हो जिसे वह लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है;
(ख) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता के सभी सुझावों या आपत्तियों और सिफारिशों पर विचार करें, यदि कोई हो।
(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन करता है, तो उपयुक्त आयोग, जहां तक संभव हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर,--
(क) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस जारी करना; या
(ख) यदि आवेदन इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(7) उपयुक्त आयोग लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद लाइसेंस की एक प्रति उपयुक्त सरकार, प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्ति को भेजेगा जिसे उपयुक्त आयोग आवश्यक समझे।
(8) लाइसेंस पच्चीस वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसा लाइसेंस रद्द न कर दिया जाए।
(2) लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति, आवेदन करने के सात दिनों के भीतर, अपने आवेदन की सूचना निर्दिष्ट विवरणों सहित तथा निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित करेगा, अन्यथा लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।
(i) आवेदन के प्रकाशन के जवाब में उपयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार किए जाने तक:
बशर्ते कि किसी भी आपत्ति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति से पहले प्राप्त न हो जाए;
(ii) जब तक किसी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर के पूरे या किसी भाग सहित क्षेत्र के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन के मामले में, या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के कब्जे में किसी भवन या स्थान के लिए, उपयुक्त आयोग ने यह सुनिश्चित नहीं कर लिया है कि केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
(3) पारेषण लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने के तुरंत बाद ऐसे आवेदन की एक प्रति केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को अग्रेषित करेगा, जैसा भी मामला हो।
(4) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, यदि कोई हो, तो अपनी सिफारिशें उपयुक्त आयोग को भेजेगी:
बशर्ते कि ऐसी सिफारिशें आयोग पर बाध्यकारी नहीं होंगी।
(5) धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदान करने से पहले, उपयुक्त आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करना, जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता बताया गया हो जिसे वह लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है;
(ख) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता के सभी सुझावों या आपत्तियों और सिफारिशों पर विचार करें, यदि कोई हो।
(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन करता है, तो उपयुक्त आयोग, जहां तक संभव हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर,--
(क) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस जारी करना; या
(ख) यदि आवेदन इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(7) उपयुक्त आयोग लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद लाइसेंस की एक प्रति उपयुक्त सरकार, प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्ति को भेजेगा जिसे उपयुक्त आयोग आवश्यक समझे।
(8) लाइसेंस पच्चीस वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसा लाइसेंस रद्द न कर दिया जाए।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
