Electricity Act 173अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 173 · कानूनों में असंगति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम या इस अधिनियम, नियम या विनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण में निहित कोई भी बात उस हद तक प्रभावी नहीं होगी जहां तक वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) या परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) या रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के किसी अन्य प्रावधान के साथ असंगत हो।
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