Electricity Act 127अध्याय XII · Investigation and Enforcement
धारा 127 · अपीलीय प्राधिकारी से अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 126 के तहत पारित अंतिम आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर राज्य आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, सत्यापित तरीके से और शुल्क सहित, निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि 1 [मूल्यांकित राशि का आधा] के बराबर राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लाइसेंसधारी के पास जमा न कर दी जाए और ऐसी जमा राशि का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न न कर दिया जाए।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा तथा आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को भेजेगा।
(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा।
(5) पक्षकारों की सहमति से दिए गए अंतिम आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं होगी।
(6) जब कोई व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अतिरिक्त, निर्धारण आदेश की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, सोलह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक छह महीने में चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) उपधारा (1) के तहत मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि 1 [मूल्यांकित राशि का आधा] के बराबर राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लाइसेंसधारी के पास जमा न कर दी जाए और ऐसी जमा राशि का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न न कर दिया जाए।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा तथा आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को भेजेगा।
(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा।
(5) पक्षकारों की सहमति से दिए गए अंतिम आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं होगी।
(6) जब कोई व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अतिरिक्त, निर्धारण आदेश की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, सोलह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक छह महीने में चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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