Electricity Act 62अध्याय VII · Tariff
धारा 62 · शुल्क का निर्धारण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित के लिए शुल्क निर्धारित करेगा--
(क) किसी उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति:
बशर्ते कि उपयुक्त आयोग, बिजली की आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में, बिजली उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के बीच किए गए समझौते के अनुसार, बिजली की उचित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बिजली की बिक्री या खरीद के लिए न्यूनतम और अधिकतम टैरिफ सीमा निर्धारित कर सकता है;
(ख) विद्युत का संचरण;
(सी) विद्युत का पहिया चलाना;
(घ) बिजली की खुदरा बिक्री:
बशर्ते कि यदि एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली का वितरण किया जाता है, तो उपयुक्त आयोग वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की खुदरा बिक्री के लिए केवल अधिकतम टैरिफ सीमा निर्धारित कर सकता है।
(2) उपयुक्त आयोग किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी से टैरिफ निर्धारण हेतु उत्पादन, पारेषण और वितरण के संबंध में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
(3) उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के तहत शुल्क निर्धारित करते समय किसी भी बिजली उपभोक्ता को अनुचित वरीयता नहीं देगा, बल्कि उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है, के अनुसार अंतर कर सकता है।
(4) किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी शुल्क या शुल्क के किसी भाग को सामान्यतः एक बार से अधिक संशोधित नहीं किया जा सकता है, सिवाय किसी ईंधन अधिभार सूत्र की शर्तों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत परिवर्तनों के संबंध में, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) आयोग किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी से टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की गणना के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह वसूल करने के लिए अधिकृत है।
(6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी इस धारा के तहत निर्धारित टैरिफ से अधिक कीमत या शुल्क वसूल करती है, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जाएगी जिसने ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है, साथ ही बैंक दर के बराबर ब्याज भी, लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
(क) किसी उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति:
बशर्ते कि उपयुक्त आयोग, बिजली की आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में, बिजली उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के बीच किए गए समझौते के अनुसार, बिजली की उचित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बिजली की बिक्री या खरीद के लिए न्यूनतम और अधिकतम टैरिफ सीमा निर्धारित कर सकता है;
(ख) विद्युत का संचरण;
(सी) विद्युत का पहिया चलाना;
(घ) बिजली की खुदरा बिक्री:
बशर्ते कि यदि एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली का वितरण किया जाता है, तो उपयुक्त आयोग वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की खुदरा बिक्री के लिए केवल अधिकतम टैरिफ सीमा निर्धारित कर सकता है।
(2) उपयुक्त आयोग किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी से टैरिफ निर्धारण हेतु उत्पादन, पारेषण और वितरण के संबंध में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
(3) उपयुक्त आयोग इस अधिनियम के तहत शुल्क निर्धारित करते समय किसी भी बिजली उपभोक्ता को अनुचित वरीयता नहीं देगा, बल्कि उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है, के अनुसार अंतर कर सकता है।
(4) किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी शुल्क या शुल्क के किसी भाग को सामान्यतः एक बार से अधिक संशोधित नहीं किया जा सकता है, सिवाय किसी ईंधन अधिभार सूत्र की शर्तों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत परिवर्तनों के संबंध में, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) आयोग किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी से टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की गणना के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह वसूल करने के लिए अधिकृत है।
(6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी इस धारा के तहत निर्धारित टैरिफ से अधिक कीमत या शुल्क वसूल करती है, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जाएगी जिसने ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है, साथ ही बैंक दर के बराबर ब्याज भी, लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
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