Electricity Act 69अध्याय VIII · Provisions relating to overhead lines
धारा 69 · तार प्राधिकरण को सूचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) लाइसेंसधारी, किसी टेलीग्राफ लाइन, विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र या अन्य कार्यों के दस मीटर के भीतर, जो सेवा लाइनें, विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्र न हों, मौजूदा कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन के लिए, जिनका स्वरूप या स्थिति परिवर्तित नहीं की जानी है, बिछाने या स्थापित करने से पहले,--
(क) किसी नई स्थापना के मामले में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लेगा;
(ख) मौजूदा कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन के मामले में टेलीग्राफ प्राधिकरण को कम से कम दस दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:
(i) प्रस्तावित कार्यों या परिवर्तनों का क्रम;
(ii) कार्यों का उपयोग करने का तरीका;
(iii) संचारित की जाने वाली बिजली की मात्रा और प्रकृति;
(iv) मिट्टी से प्राप्त होने वाली मिट्टी का उपयोग किस हद तक और किस तरीके से (यदि किया जाए तो) किया जाना है,
और लाइसेंसधारी को उस अवधि के भीतर टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसे उचित आवश्यकताओं, चाहे वे सामान्य हों या विशेष, का पालन करना होगा ताकि किसी भी टेलीग्राफ लाइन को ऐसे कार्यों या परिवर्तनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचाया जा सके।
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारी द्वारा टेलीग्राफ प्राधिकरण को लिखित रूप में किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या लाइसेंसधारी के अन्य कार्यों में खराबी के कारण कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो लाइसेंसधारी को प्रस्तावित नए कार्यों या परिवर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद ही ऐसी सूचना देनी होगी जो संभव हो।
(2) जहां किसी सेवा लाइन को बिछाने या स्थापित करने का कार्य किया जाना हो, वहां लाइसेंसधारी कार्य शुरू करने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले टेलीग्राफ प्राधिकरण को ऐसे कार्य करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देगा।
(क) किसी नई स्थापना के मामले में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा प्राधिकरण तीस दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लेगा;
(ख) मौजूदा कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण या संशोधन के मामले में टेलीग्राफ प्राधिकरण को कम से कम दस दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:
(i) प्रस्तावित कार्यों या परिवर्तनों का क्रम;
(ii) कार्यों का उपयोग करने का तरीका;
(iii) संचारित की जाने वाली बिजली की मात्रा और प्रकृति;
(iv) मिट्टी से प्राप्त होने वाली मिट्टी का उपयोग किस हद तक और किस तरीके से (यदि किया जाए तो) किया जाना है,
और लाइसेंसधारी को उस अवधि के भीतर टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसे उचित आवश्यकताओं, चाहे वे सामान्य हों या विशेष, का पालन करना होगा ताकि किसी भी टेलीग्राफ लाइन को ऐसे कार्यों या परिवर्तनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचाया जा सके।
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारी द्वारा टेलीग्राफ प्राधिकरण को लिखित रूप में किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या लाइसेंसधारी के अन्य कार्यों में खराबी के कारण कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो लाइसेंसधारी को प्रस्तावित नए कार्यों या परिवर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद ही ऐसी सूचना देनी होगी जो संभव हो।
(2) जहां किसी सेवा लाइन को बिछाने या स्थापित करने का कार्य किया जाना हो, वहां लाइसेंसधारी कार्य शुरू करने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले टेलीग्राफ प्राधिकरण को ऐसे कार्य करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देगा।
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