Electricity Act 178अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 178 · नियम बनाने के लिए केंद्रीय आयोग की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय आयोग अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप विनियम तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है।
(2) उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 14 के प्रथम परंतुक के अधीन निर्दिष्ट अवधि;
(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्रपत्र एवं विधि;
(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के तहत नोटिस देने का तरीका और विवरण;
(घ) धारा 16 के अधीन लाइसेंस की शर्तें;
(ई) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत नोटिस का तरीका और विवरण;
(f) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (c) के तहत लाइसेंस में किए जाने वाले परिवर्तनों या संशोधनों का प्रकाशन;
(जी) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन ग्रिड कोड;
(h) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादन कंपनियों या पारेषण उपयोगिताओं या लाइसेंसधारियों से शुल्क और प्रभार लगाना एवं वसूल करना;
(i) धारा 36 के परंतुक के अधीन मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के संबंध में दरें, शुल्क और नियम एवं शर्तें;
(j) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (d) के उपखंड (ii) के तहत पारिश्रमिक शुल्क और अधिभार का भुगतान;
(k) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (d) के उपखंड (ii ) के द्वितीय परंतुक के अधीन अधिभार और क्रॉस सब्सिडी में कमी 1 ***
(एल) धारा 40 के खंड (सी) के उपखंड (ii) के तहत पारिश्रमिक शुल्क और अधिभार का भुगतान;
(m) धारा 40 के खंड (c) के उपखंड (ii) के द्वितीय परंतुक के अधीन अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में कमी 1 ***
(n) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का वह अनुपात जिसका उपयोग धारा 41 के परंतुक के अधीन पारेषण और वाहन ढुलाई शुल्क को कम करने के लिए किया जाएगा;
(ओ) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत व्यापारी के कर्तव्य;
(पी) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के प्रदर्शन के मानक;
(q) वह अवधि जिसके भीतर लाइसेंसधारी द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्रस्तुत की जानी है;
2 [(आर) धारा 61 के खंड (जी) के अधीन क्रॉस-सब्सिडी में कमी करने का तरीका;]
(एस) धारा 61 के अधीन शुल्क निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें;
(टी) धारा 62 की उपधारा (2) के तहत लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण;
(u) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन शुल्क एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना करने की प्रक्रियाएँ;
(v) केंद्रीय आयोग के समक्ष आवेदन करने का तरीका और धारा 64 की उपधारा (1) के तहत इसके लिए देय शुल्क;
(w) धारा 64 की उपधारा (2) के तहत आवेदन के प्रकाशन का तरीका;
(x) धारा 64 की उपधारा (3) के अधीन संशोधनों या शर्तों के साथ टैरिफ आदेश जारी करना;
(y) धारा 66 के तहत निर्दिष्ट व्यापार सहित शक्ति में बाजार के विकास का तरीका;
(ज़) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय आयोग के सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;
(ज़) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं नियम;
(ज़ेडबी) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(ज़ेडसी) लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी और धारा 128 की उपधारा (8) के तहत ऐसी जानकारी रखने का तरीका;
(ज़ेड) धारा 130 के तहत नोटिस की तामील और प्रकाशन का तरीका;
(ze) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे।
(2) उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 14 के प्रथम परंतुक के अधीन निर्दिष्ट अवधि;
(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्रपत्र एवं विधि;
(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के तहत नोटिस देने का तरीका और विवरण;
(घ) धारा 16 के अधीन लाइसेंस की शर्तें;
(ई) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत नोटिस का तरीका और विवरण;
(f) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (c) के तहत लाइसेंस में किए जाने वाले परिवर्तनों या संशोधनों का प्रकाशन;
(जी) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन ग्रिड कोड;
(h) धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादन कंपनियों या पारेषण उपयोगिताओं या लाइसेंसधारियों से शुल्क और प्रभार लगाना एवं वसूल करना;
(i) धारा 36 के परंतुक के अधीन मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के संबंध में दरें, शुल्क और नियम एवं शर्तें;
(j) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (d) के उपखंड (ii) के तहत पारिश्रमिक शुल्क और अधिभार का भुगतान;
(k) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (d) के उपखंड (ii ) के द्वितीय परंतुक के अधीन अधिभार और क्रॉस सब्सिडी में कमी 1 ***
(एल) धारा 40 के खंड (सी) के उपखंड (ii) के तहत पारिश्रमिक शुल्क और अधिभार का भुगतान;
(m) धारा 40 के खंड (c) के उपखंड (ii) के द्वितीय परंतुक के अधीन अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में कमी 1 ***
(n) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व का वह अनुपात जिसका उपयोग धारा 41 के परंतुक के अधीन पारेषण और वाहन ढुलाई शुल्क को कम करने के लिए किया जाएगा;
(ओ) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत व्यापारी के कर्तव्य;
(पी) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के प्रदर्शन के मानक;
(q) वह अवधि जिसके भीतर लाइसेंसधारी द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्रस्तुत की जानी है;
2 [(आर) धारा 61 के खंड (जी) के अधीन क्रॉस-सब्सिडी में कमी करने का तरीका;]
(एस) धारा 61 के अधीन शुल्क निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें;
(टी) धारा 62 की उपधारा (2) के तहत लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण;
(u) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन शुल्क एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना करने की प्रक्रियाएँ;
(v) केंद्रीय आयोग के समक्ष आवेदन करने का तरीका और धारा 64 की उपधारा (1) के तहत इसके लिए देय शुल्क;
(w) धारा 64 की उपधारा (2) के तहत आवेदन के प्रकाशन का तरीका;
(x) धारा 64 की उपधारा (3) के अधीन संशोधनों या शर्तों के साथ टैरिफ आदेश जारी करना;
(y) धारा 66 के तहत निर्दिष्ट व्यापार सहित शक्ति में बाजार के विकास का तरीका;
(ज़) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय आयोग के सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;
(ज़) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं नियम;
(ज़ेडबी) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए प्रक्रिया के नियम;
(ज़ेडसी) लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी और धारा 128 की उपधारा (8) के तहत ऐसी जानकारी रखने का तरीका;
(ज़ेड) धारा 130 के तहत नोटिस की तामील और प्रकाशन का तरीका;
(ze) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे।
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