Electricity Act 9अध्याय III · Generation of Electricity
धारा 9 · बंदी पीढ़ी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण, रखरखाव या संचालन कर सकता है:
बशर्ते कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को उसी तरह विनियमित किया जाएगा जैसे किसी जनरेटिंग कंपनी के जनरेटिंग स्टेशन को किया जाता है:
1. इसके अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किसी लाइसेंसधारी को तथा धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन किसी उपभोक्ता को कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट का निर्माण किया है और ऐसे प्लांट का रखरखाव और संचालन करता है, उसे अपने कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के प्रयोजन के लिए खुली पहुँच का अधिकार होगा।
बशर्ते कि ऐसी खुली पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और ऐसी पारेषण सुविधा की उपलब्धता केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जैसा भी मामला हो:
इसके अलावा, प्रसारण सुविधा की उपलब्धता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।
बशर्ते कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को उसी तरह विनियमित किया जाएगा जैसे किसी जनरेटिंग कंपनी के जनरेटिंग स्टेशन को किया जाता है:
1. इसके अलावा, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किसी लाइसेंसधारी को तथा धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन किसी उपभोक्ता को कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट का निर्माण किया है और ऐसे प्लांट का रखरखाव और संचालन करता है, उसे अपने कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के प्रयोजन के लिए खुली पहुँच का अधिकार होगा।
बशर्ते कि ऐसी खुली पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और ऐसी पारेषण सुविधा की उपलब्धता केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी, जैसा भी मामला हो:
इसके अलावा, प्रसारण सुविधा की उपलब्धता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।
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