Electricity Act 33अध्याय V · Intra-State transmission
धारा 33 · निर्देशों का अनुपालन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी राज्य में राज्य लोड डिस्पैच केंद्र ऐसे निर्देश दे सकता है और ऐसा पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है जैसा कि एकीकृत ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने और उस राज्य में विद्युत प्रणाली के संचालन में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।
(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन और विद्युत प्रणाली के संचालन से संबंधित कोई भी अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
(3) राज्य लोड डिस्पैच केंद्र क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के निर्देशों का पालन करेगा।
(4) यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत संचालन के संबंध में या उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए राज्य आयोग को भेजा जाएगा।
बशर्ते कि राज्य आयोग के निर्णय लंबित रहने तक, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
(5) यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह पांच लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का हकदार होगा।
(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन और विद्युत प्रणाली के संचालन से संबंधित कोई भी अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
(3) राज्य लोड डिस्पैच केंद्र क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के निर्देशों का पालन करेगा।
(4) यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत संचालन के संबंध में या उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए राज्य आयोग को भेजा जाएगा।
बशर्ते कि राज्य आयोग के निर्णय लंबित रहने तक, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
(5) यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह पांच लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का हकदार होगा।
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