Electricity Act 182अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 182 · नियम एवं विनियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राज्य आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यदि विधानमंडल में दो सदन हैं, या यदि विधानमंडल में एक सदन है, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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