Electricity Act 122अध्याय XI · Appellate Tribunal for Electricity
धारा 122 · विभिन्न पीठों के बीच कार्यभार का वितरण और एक पीठ से दूसरी पीठ को मामलों का स्थानांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ बेंचों का गठन किया जाता है, वहाँ अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष समय-समय पर अधिसूचना द्वारा बेंचों के बीच अपीलीय न्यायाधिकरण के कामकाज के वितरण के संबंध में प्रावधान कर सकता है और उन मामलों के लिए भी प्रावधान कर सकता है जिनसे प्रत्येक बेंच निपट सकती है।
(2) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद, और उनमें से जिन्हें वह सुनना चाहे, उनकी सुनवाई करने के बाद, या ऐसी सूचना के बिना स्वयं ही, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी एक पीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।
(2) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद, और उनमें से जिन्हें वह सुनना चाहे, उनकी सुनवाई करने के बाद, या ऐसी सूचना के बिना स्वयं ही, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी एक पीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।
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