Electricity Act 40अध्याय V · Other provisions relating to transmission
धारा 40 · ट्रांसमिशन लाइसेंस धारकों के कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रसारण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा--
(क) एक कुशल, समन्वित और किफायती अंतर-राज्यीय संचरण प्रणाली या अंतर-राज्यीय संचरण प्रणाली का निर्माण, रखरखाव और संचालन करना, जैसा भी मामला हो;
(ख) क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का अनुपालन करना, जैसा भी मामला हो;
(ग) अपने प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना--
(i) किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण शुल्क के भुगतान पर; या
(ii) कोई भी उपभोक्ता, जब भी राज्य आयोग द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) के तहत ऐसी खुली पहुंच प्रदान की जाती है, तो प्रसारण शुल्क और उस पर राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिभार के भुगतान पर।
बशर्ते कि इस प्रकार के अधिभार का उपयोग वर्तमान स्तर की अंतर-सब्सिडी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा:
इसके अलावा, इस प्रकार के अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:
2 * * * * *
इसके अलावा, अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए खुली पहुंच प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, तो ऐसे मामले में ऐसा अधिभार लागू नहीं होगा।
(क) एक कुशल, समन्वित और किफायती अंतर-राज्यीय संचरण प्रणाली या अंतर-राज्यीय संचरण प्रणाली का निर्माण, रखरखाव और संचालन करना, जैसा भी मामला हो;
(ख) क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का अनुपालन करना, जैसा भी मामला हो;
(ग) अपने प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करना--
(i) किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण शुल्क के भुगतान पर; या
(ii) कोई भी उपभोक्ता, जब भी राज्य आयोग द्वारा धारा 42 की उपधारा (2) के तहत ऐसी खुली पहुंच प्रदान की जाती है, तो प्रसारण शुल्क और उस पर राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिभार के भुगतान पर।
बशर्ते कि इस प्रकार के अधिभार का उपयोग वर्तमान स्तर की अंतर-सब्सिडी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा:
इसके अलावा, इस प्रकार के अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाएगा:
2 * * * * *
इसके अलावा, अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए खुली पहुंच प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, तो ऐसे मामले में ऐसा अधिभार लागू नहीं होगा।
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