Electricity Act 68अध्याय VIII · Provisions relating to overhead lines
धारा 68 · ओवरहेड लाइनें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, ओवरहेड लाइन को जमीन के ऊपर स्थापित किया जाएगा या स्थापित रखा जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे--
(क) किसी ऐसी विद्युत लाइन के संबंध में जिसका नाममात्र वोल्टेज 11 किलोवोल्ट से अधिक नहीं है और जिसका उपयोग एकल उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या किया जाना अभिप्रेत है;
(ख) किसी विद्युत लाइन के उस हिस्से के संबंध में जो उसके स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण वाले परिसर के भीतर है या होगा; या
(ग) ऐसे अन्य मामलों में, जैसा निर्धारित किया जा सके।
(3) उपयुक्त सरकार उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें (लाइन के स्वामित्व और संचालन संबंधी शर्तों सहित) लगाएगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।
(4) उपयुक्त सरकार अपने द्वारा दी गई स्वीकृति में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय स्वीकृति में परिवर्तन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।
(5) यदि कोई वृक्ष किसी ओवरहेड लाइन के पास खड़ा हो या पड़ा हो, या कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन बिछाने के बाद ओवरहेड लाइन के पास रखी गई हो या गिर गई हो, बिजली के परिवहन या संचरण में बाधा डालती हो या बाधा डालने की संभावना हो, या किसी कार्य की पहुंच में बाधा डालती हो, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, लाइसेंसधारी के आवेदन पर, वृक्ष, संरचना या वस्तु को हटवा सकता है या उसके साथ जैसा उचित समझे वैसा व्यवहार कर सकता है।
(6) उपधारा (5) के तहत आवेदन का निपटारा करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उस उपधारा के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, ओवरहेड लाइन बिछाने से पहले मौजूद किसी भी वृक्ष के मामले में, वृक्ष में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ऐसा मुआवजा प्रदान करेगा जैसा वह उचित समझे, और ऐसा व्यक्ति लाइसेंसधारी से वही मुआवजा वसूल कर सकता है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वृक्ष" अभिव्यक्ति में किसी भी झाड़ी, बाड़, वन वनस्पति या अन्य पौधे को शामिल माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे--
(क) किसी ऐसी विद्युत लाइन के संबंध में जिसका नाममात्र वोल्टेज 11 किलोवोल्ट से अधिक नहीं है और जिसका उपयोग एकल उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या किया जाना अभिप्रेत है;
(ख) किसी विद्युत लाइन के उस हिस्से के संबंध में जो उसके स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण वाले परिसर के भीतर है या होगा; या
(ग) ऐसे अन्य मामलों में, जैसा निर्धारित किया जा सके।
(3) उपयुक्त सरकार उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें (लाइन के स्वामित्व और संचालन संबंधी शर्तों सहित) लगाएगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।
(4) उपयुक्त सरकार अपने द्वारा दी गई स्वीकृति में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय स्वीकृति में परिवर्तन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।
(5) यदि कोई वृक्ष किसी ओवरहेड लाइन के पास खड़ा हो या पड़ा हो, या कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन बिछाने के बाद ओवरहेड लाइन के पास रखी गई हो या गिर गई हो, बिजली के परिवहन या संचरण में बाधा डालती हो या बाधा डालने की संभावना हो, या किसी कार्य की पहुंच में बाधा डालती हो, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, लाइसेंसधारी के आवेदन पर, वृक्ष, संरचना या वस्तु को हटवा सकता है या उसके साथ जैसा उचित समझे वैसा व्यवहार कर सकता है।
(6) उपधारा (5) के तहत आवेदन का निपटारा करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उस उपधारा के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, ओवरहेड लाइन बिछाने से पहले मौजूद किसी भी वृक्ष के मामले में, वृक्ष में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ऐसा मुआवजा प्रदान करेगा जैसा वह उचित समझे, और ऐसा व्यक्ति लाइसेंसधारी से वही मुआवजा वसूल कर सकता है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वृक्ष" अभिव्यक्ति में किसी भी झाड़ी, बाड़, वन वनस्पति या अन्य पौधे को शामिल माना जाएगा।
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