Electricity Act 176अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 176 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 3 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन प्राधिकरण द्वारा मसौदा राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने की समयावधि;
(ख) धारा 14 के छठे परंतुक के अधीन अतिरिक्त आवश्यकताएँ 1 [पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता या आचार संहिता से संबंधित]
(ग) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु शुल्क का भुगतान;
(घ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र का गठन और कार्य;
(ई) धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन स्वामी या अधिभोगी की संपत्ति को प्रभावित करने वाले लाइसेंसधारियों के कार्य;
(f) ऐसे अन्य मामले जो धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (c) के अधीन निर्धारित किए जा सकते हैं;
(जी) धारा 70 की उपधारा (14) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य सदस्यों को देय भत्ते और शुल्क।
(h) धारा 70 की उपधारा (15) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
(i) धारा 73 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य;
(जे) धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
(k) धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन पद एवं गोपनीयता की शपथ किस रूप और किस विधि से तथा किस प्राधिकारी के समक्ष ली जानी चाहिए;
(एल) धारा 90 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया;
(m) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (g) के अधीन निर्धारित किए जाने वाला कोई अन्य मामला;
(n) वह प्रपत्र जिसमें केंद्रीय आयोग धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन अपने वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा;
(ओ) वह प्रपत्र और समय जिस पर केंद्रीय आयोग धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
(पी) वह प्रपत्र और समय जिस पर केंद्रीय आयोग धारा 106 के अधीन अपना बजट तैयार करेगा;
(q) धारा 111 की उपधारा (2) के तहत अपील दाखिल करने के लिए प्रपत्र और ऐसे प्रपत्र के सत्यापन का तरीका और शुल्क;
(r) धारा 115 के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(एस) धारा 119 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(टी) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण धारा 120 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है;
(u) वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 127 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील दायर की जाएगी;
(v) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्णय अधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने का तरीका;
(w) वह प्रपत्र और वह समय जिस पर धारा 161 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या केंद्र सरकार को नोटिस तामील किए जाएंगे;
(x) धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और किए जाने वाले कार्य;
(y) धारा 171 की उपधारा (1) के अधीन तामील किए जाने वाले प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज की तामील का तरीका;
(ज़) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 3 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन प्राधिकरण द्वारा मसौदा राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने की समयावधि;
(ख) धारा 14 के छठे परंतुक के अधीन अतिरिक्त आवश्यकताएँ 1 [पूंजी पर्याप्तता, साख योग्यता या आचार संहिता से संबंधित]
(ग) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु शुल्क का भुगतान;
(घ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र का गठन और कार्य;
(ई) धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन स्वामी या अधिभोगी की संपत्ति को प्रभावित करने वाले लाइसेंसधारियों के कार्य;
(f) ऐसे अन्य मामले जो धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (c) के अधीन निर्धारित किए जा सकते हैं;
(जी) धारा 70 की उपधारा (14) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य सदस्यों को देय भत्ते और शुल्क।
(h) धारा 70 की उपधारा (15) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
(i) धारा 73 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य;
(जे) धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
(k) धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन पद एवं गोपनीयता की शपथ किस रूप और किस विधि से तथा किस प्राधिकारी के समक्ष ली जानी चाहिए;
(एल) धारा 90 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया;
(m) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (g) के अधीन निर्धारित किए जाने वाला कोई अन्य मामला;
(n) वह प्रपत्र जिसमें केंद्रीय आयोग धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन अपने वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा;
(ओ) वह प्रपत्र और समय जिस पर केंद्रीय आयोग धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
(पी) वह प्रपत्र और समय जिस पर केंद्रीय आयोग धारा 106 के अधीन अपना बजट तैयार करेगा;
(q) धारा 111 की उपधारा (2) के तहत अपील दाखिल करने के लिए प्रपत्र और ऐसे प्रपत्र के सत्यापन का तरीका और शुल्क;
(r) धारा 115 के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(एस) धारा 119 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(टी) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण धारा 120 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है;
(u) वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 127 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील दायर की जाएगी;
(v) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्णय अधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने का तरीका;
(w) वह प्रपत्र और वह समय जिस पर धारा 161 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या केंद्र सरकार को नोटिस तामील किए जाएंगे;
(x) धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और किए जाने वाले कार्य;
(y) धारा 171 की उपधारा (1) के अधीन तामील किए जाने वाले प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज की तामील का तरीका;
(ज़) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
