Electricity Act 54अध्याय VI · Provisions with respect to supply generally
धारा 54 · विद्युत के संचरण और उपयोग पर नियंत्रण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत अन्यथा छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता या लाइसेंसधारी के अलावा कोई भी व्यक्ति दो सौ पचास वाट और एक सौ वोल्ट से अधिक की दर पर बिजली का संचरण या उपयोग नहीं करेगा--
(क) किसी गली में, या
(ख) किसी स्थान पर,--
(i) जिसमें सामान्यतः सौ या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो; या
(ii) जो कारखाना अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) के अर्थ में कारखाना हो या खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) के अर्थ में खान हो; या
(iii) जिस पर राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस उपधारा के प्रावधानों को लागू घोषित करती है,
बिजली के पारेषण या उपयोग के प्रारंभ से पहले, विद्युत निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त (जैसा भी मामला हो) को अपने इरादे की लिखित सूचना कम से कम सात दिन पहले दिए बिना, जिसमें विद्युत प्रतिष्ठान और संयंत्र (यदि कोई हो) का विवरण, आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य शामिल हो और इस अधिनियम के भाग XVII के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो:
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) के प्रावधानों के अधीन किसी रेलवे या ट्रामवे के रोलिंग स्टॉक पर यात्रियों, पशुओं या माल के सार्वजनिक परिवहन के लिए, या उसके प्रकाश या वेंटिलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पर लागू नहीं होगी।
(2) यदि किसी स्थान के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है कि वह स्थान ऐसा स्थान है या नहीं जिसमें सामान्यतः सौ या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना होती है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) इस धारा के प्रावधान सरकार पर बाध्यकारी होंगे।
(क) किसी गली में, या
(ख) किसी स्थान पर,--
(i) जिसमें सामान्यतः सौ या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो; या
(ii) जो कारखाना अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) के अर्थ में कारखाना हो या खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) के अर्थ में खान हो; या
(iii) जिस पर राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस उपधारा के प्रावधानों को लागू घोषित करती है,
बिजली के पारेषण या उपयोग के प्रारंभ से पहले, विद्युत निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त (जैसा भी मामला हो) को अपने इरादे की लिखित सूचना कम से कम सात दिन पहले दिए बिना, जिसमें विद्युत प्रतिष्ठान और संयंत्र (यदि कोई हो) का विवरण, आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य शामिल हो और इस अधिनियम के भाग XVII के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो:
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) के प्रावधानों के अधीन किसी रेलवे या ट्रामवे के रोलिंग स्टॉक पर यात्रियों, पशुओं या माल के सार्वजनिक परिवहन के लिए, या उसके प्रकाश या वेंटिलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पर लागू नहीं होगी।
(2) यदि किसी स्थान के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है कि वह स्थान ऐसा स्थान है या नहीं जिसमें सामान्यतः सौ या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना होती है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) इस धारा के प्रावधान सरकार पर बाध्यकारी होंगे।
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