Electricity Act 101अध्याय X · Grants, Fund, Accounts, Audit and Report
धारा 101 · केंद्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय आयोग वर्ष में एक बार, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर, पिछले वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का सारांश देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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