धारा 78 · गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (सुरक्षा संबंधी धारा 73 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए) बिना किसी अनावश्यक देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष कानून द्वारा उसे ऐसे व्यक्ति को पेश करने का आदेश दिया गया है।
बशर्ते कि ऐसी देरी किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।
बशर्ते कि ऐसी देरी किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।
पुराने कानून में
BNSS 78CRPC 76
76. Person arrested to be brought before Court without delay.
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