धारा 457 · कारावास स्थल नियुक्त करने का अधिकार।
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(1) जब तक किसी कानून में अन्यथा प्रावधान न हो, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस संहिता के अधीन कारावास या हिरासत में भेजे जाने योग्य किसी व्यक्ति को किस स्थान पर रखा जाएगा।
(2) यदि इस संहिता के अधीन कारावास या हिरासत में रखे जाने के योग्य कोई व्यक्ति सिविल जेल में बंद है, तो कारावास या हिरासत का आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को आपराधिक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
(3) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन किसी आपराधिक कारागार में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे वहाँ से रिहा किए जाने पर सिविल कारागार में वापस भेज दिया जाएगा, जब तक कि या तो---
(क) यदि उसे आपराधिक कारागार में स्थानांतरित किए जाने के बाद तीन वर्ष बीत चुके हैं, तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के तहत सिविल कारागार से रिहा किया हुआ माना जाएगा; या
(ख) जिस न्यायालय ने उसे सिविल जेल में कैद करने का आदेश दिया है, उसने आपराधिक जेल के प्रभारी अधिकारी को प्रमाणित किया है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के तहत रिहा होने का हकदार है।
(2) यदि इस संहिता के अधीन कारावास या हिरासत में रखे जाने के योग्य कोई व्यक्ति सिविल जेल में बंद है, तो कारावास या हिरासत का आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को आपराधिक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
(3) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन किसी आपराधिक कारागार में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे वहाँ से रिहा किए जाने पर सिविल कारागार में वापस भेज दिया जाएगा, जब तक कि या तो---
(क) यदि उसे आपराधिक कारागार में स्थानांतरित किए जाने के बाद तीन वर्ष बीत चुके हैं, तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के तहत सिविल कारागार से रिहा किया हुआ माना जाएगा; या
(ख) जिस न्यायालय ने उसे सिविल जेल में कैद करने का आदेश दिया है, उसने आपराधिक जेल के प्रभारी अधिकारी को प्रमाणित किया है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के तहत रिहा होने का हकदार है।
पुराने कानून में
BNSS 457CRPC 417
417. Power to appoint place of imprisonment.
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