धारा 323 · कमीशन की वापसी।
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(1) धारा 319 के तहत जारी किए गए किसी भी कमीशन पर विधिवत हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उसे, उसके अधीन जांचे गए गवाह के बयान सहित, कमीशन जारी करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को लौटा दिया जाएगा; और कमीशन, उसकी प्रति और बयान सभी उचित समय पर पक्षों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, और सभी उचित अपवादों के अधीन रहते हुए, किसी भी पक्ष द्वारा मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़े जा सकते हैं, और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे।
(2) इस प्रकार लिया गया कोई भी बयान, यदि वह भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 27 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तो उसे किसी अन्य न्यायालय के समक्ष मामले के किसी भी बाद के चरण में साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।
(2) इस प्रकार लिया गया कोई भी बयान, यदि वह भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 27 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तो उसे किसी अन्य न्यायालय के समक्ष मामले के किसी भी बाद के चरण में साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 323CRPC 288
288. Return of commission.
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