धारा 500 · धारा 498 या धारा 499 के तहत आदेशों के विरुद्ध अपील।
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(1) धारा 498 या धारा 499 के तहत किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें पूर्व न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें सामान्यतः होती हैं।
(2) ऐसी अपील पर, अपीलीय न्यायालय अपील के निपटारे तक आदेश को स्थगित करने का निर्देश दे सकता है, या आदेश को संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और कोई भी आगे के आदेश दे सकता है जो उचित हो।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी उस मामले से निपटते समय किया जा सकता है जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया था।
(2) ऐसी अपील पर, अपीलीय न्यायालय अपील के निपटारे तक आदेश को स्थगित करने का निर्देश दे सकता है, या आदेश को संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और कोई भी आगे के आदेश दे सकता है जो उचित हो।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी उस मामले से निपटते समय किया जा सकता है जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया था।
पुराने कानून में
BNSS 500CRPC 454
454. Appeal against orders under section 452 or section 453.
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