धारा 213 · सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना।
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जब तक इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंपा न गया हो।
पुराने कानून में
BNSS 213CRPC 193
193. Cognizance of offences by Court of Session.
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