धारा 267 · अभियोजन के लिए साक्ष्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब किसी वारंट मामले में, जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर दर्ज किया गया हो, आरोपी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन की सुनवाई करेगा और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य लेगा।
(2) मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर उसके किसी गवाह को समन जारी कर उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
(2) मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर उसके किसी गवाह को समन जारी कर उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 267CRPC 244
244. Evidence for prosecution.
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