धारा 250 · स्राव होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अभियुक्त धारा 232 के तहत मामले की सुनवाई की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर बरी होने के लिए आवेदन कर सकता है।
(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को बरी कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा।
(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को बरी कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा।
पुराने कानून में
BNSS 250CRPC 227
227. Discharge.
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