धारा 70 · ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो, तो तामील का प्रमाण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर तामील किया जाता है, और किसी भी मामले में जहां समन तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया ऐसा शपथपत्र जिसमें यह कहा गया हो कि समन तामील किया गया है, और समन की एक प्रतिलिपि जिस पर धारा 64 या धारा 66 में दिए गए तरीके से उस व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो जिसे वह दिया गया था या प्रस्तुत किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य होगा, और उसमें दिए गए कथन तब तक सही माने जाएंगे जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।
(2) इस धारा में उल्लिखित शपथपत्र को समन की प्रतिलिपि के साथ संलग्न करके न्यायालय को लौटाया जा सकता है।
(3) धारा 64 से 71 (दोनों सहित) के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तामील किए गए सभी समन विधिवत तामील माने जाएंगे और ऐसे समन की एक प्रति सत्यापित की जाएगी और समन की तामील के प्रमाण के रूप में रखी जाएगी।
(2) इस धारा में उल्लिखित शपथपत्र को समन की प्रतिलिपि के साथ संलग्न करके न्यायालय को लौटाया जा सकता है।
(3) धारा 64 से 71 (दोनों सहित) के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तामील किए गए सभी समन विधिवत तामील माने जाएंगे और ऐसे समन की एक प्रति सत्यापित की जाएगी और समन की तामील के प्रमाण के रूप में रखी जाएगी।
पुराने कानून में
BNSS 70CRPC 68
68(2)
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