धारा 94 · दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए समन।
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(1) जब भी कोई न्यायालय या किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी यह समझे कि किसी दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना वाले संचार उपकरण शामिल हैं, या अन्य किसी वस्तु का प्रस्तुतीकरण इस संहिता के अंतर्गत किसी जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय समन जारी कर सकता है या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, चाहे भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या अधिकार में ऐसा दस्तावेज़ या वस्तु होने का विश्वास है, समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होने और उसे प्रस्तुत करने या उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
(2) इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को केवल कोई दस्तावेज़ या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो, तो उसे अनुरोध का अनुपालन किया हुआ माना जाएगा यदि वह स्वयं उपस्थित होकर उसे प्रस्तुत करने के बजाय ऐसे दस्तावेज़ या वस्तु को प्रस्तुत करवाता है।
(3) इस धारा में कोई बात ऐसी नहीं मानी जाएगी—
(क) भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, 1891 (13 ऑफ 1891) को प्रभावित करना; या
(ख) यह पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज या डाक प्राधिकरण की हिरासत में मौजूद किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होगा।
(2) इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को केवल कोई दस्तावेज़ या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो, तो उसे अनुरोध का अनुपालन किया हुआ माना जाएगा यदि वह स्वयं उपस्थित होकर उसे प्रस्तुत करने के बजाय ऐसे दस्तावेज़ या वस्तु को प्रस्तुत करवाता है।
(3) इस धारा में कोई बात ऐसी नहीं मानी जाएगी—
(क) भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, 1891 (13 ऑफ 1891) को प्रभावित करना; या
(ख) यह पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज या डाक प्राधिकरण की हिरासत में मौजूद किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होगा।
पुराने कानून में
BNSS 94CRPC 91
91. Summons to produce document or other thing.
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