धारा 150 · कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों को सभा को तितर-बितर करने का अधिकार प्राप्त है।
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जब किसी सभा से जन सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा हो और किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क न हो सके, तो सशस्त्र बलों का कोई भी नियुक्त या राजपत्रित अधिकारी अपने अधीन सशस्त्र बलों की सहायता से ऐसी सभा को तितर-बितर कर सकता है और सभा को तितर-बितर करने या कानून के अनुसार दंडित करने के लिए उसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है; लेकिन यदि इस धारा के तहत कार्रवाई करते समय उसके लिए किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव हो जाए, तो वह ऐसा करेगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा कि वह ऐसी कार्रवाई जारी रखे या न रखे।
पुराने कानून में
BNSS 150CRPC 131
131.Power of certain armed force officers to disperse assembly.
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