धारा 52 · बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसकी जांच से ऐसे अपराध के घटित होने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होंगे, तो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत किसी पंजीकृत चिकित्सक के लिए और अपराध स्थल से सोलह किलोमीटर के दायरे में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करते हुए, और सद्भावना से उसकी सहायता में और उसके निर्देशानुसार कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना और उस उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक बल का प्रयोग करना वैध होगा।
(2) ऐसा परीक्षण करने वाला पंजीकृत चिकित्सक, बिना किसी विलंब के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(i) अभियुक्त का नाम और पता तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) अभियुक्त की आयु;
(iii) यदि आरोपी के शरीर पर चोट के कोई निशान हों तो;
(iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण; और
(v) अन्य महत्वपूर्ण विवरण उचित विस्तार से।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के लिए स्पष्ट कारण बताए जाएंगे।
(4) परीक्षा के प्रारंभ और समापन का सटीक समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलंब के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।
(2) ऐसा परीक्षण करने वाला पंजीकृत चिकित्सक, बिना किसी विलंब के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
(i) अभियुक्त का नाम और पता तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) अभियुक्त की आयु;
(iii) यदि आरोपी के शरीर पर चोट के कोई निशान हों तो;
(iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण; और
(v) अन्य महत्वपूर्ण विवरण उचित विस्तार से।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के लिए स्पष्ट कारण बताए जाएंगे।
(4) परीक्षा के प्रारंभ और समापन का सटीक समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलंब के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।
पुराने कानून में
BNSS 52CRPC 53A
53A. Examination of person accused of rape by medical practitioner.
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