धारा 339 · अभियोजन चलाने की अनुमति।
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(1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा।
बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया हो जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
(2) अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से ऐसा कर सकता है।
बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया हो जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
(2) अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से ऐसा कर सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 339CRPC 302
302. Permission to conduct prosecution.
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