धारा 432 · अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो अपने कारण दर्ज करेगा और या तो स्वयं ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय हो, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, ऐसा साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को प्रमाणित करेगा, और ऐसा न्यायालय उसके बाद अपील का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा।
(3) अतिरिक्त साक्ष्य लेते समय अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
(4) इस धारा के अंतर्गत साक्ष्य लेना अध्याय XXV के प्रावधानों के अधीन होगा, मानो यह कोई जाँच हो।
(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को प्रमाणित करेगा, और ऐसा न्यायालय उसके बाद अपील का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा।
(3) अतिरिक्त साक्ष्य लेते समय अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उपस्थित रहने का अधिकार होगा।
(4) इस धारा के अंतर्गत साक्ष्य लेना अध्याय XXV के प्रावधानों के अधीन होगा, मानो यह कोई जाँच हो।
पुराने कानून में
BNSS 432CRPC 391
391. Appellate Court may take further evidence or direct it to be taken.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
