धारा 349 · किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट आदि देने का आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि इस संहिता के अंतर्गत किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, जिसमें आरोपी व्यक्ति भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान, लिखावट या आवाज का नमूना देने का निर्देश देना उचित है, तो वह इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है और उस स्थिति में, जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है, उसे ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान, लिखावट या आवाज का नमूना देना होगा।
बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो:
इसके अलावा, मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए ऐसा नमूना या सैंपल देने का आदेश दे सकता है।
बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो:
इसके अलावा, मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए ऐसा नमूना या सैंपल देने का आदेश दे सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 349CRPC 311A
311A. Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting.
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