धारा 182 · कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।
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(1) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 की धारा 22 में उल्लिखित किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा न तो देगा और न ही करवाएगा।
(2) परन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी चेतावनी या अन्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी जांच के दौरान कोई ऐसा बयान देने से नहीं रोकेगा जो वह अपनी स्वेच्छा से देना चाहे।
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई बात धारा 183 की उपधारा (4) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।
(2) परन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी चेतावनी या अन्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी जांच के दौरान कोई ऐसा बयान देने से नहीं रोकेगा जो वह अपनी स्वेच्छा से देना चाहे।
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई बात धारा 183 की उपधारा (4) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।
पुराने कानून में
BNSS 182CRPC 163
163.No inducement to be offered.
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