धारा 408 · आगे की जांच कराने या अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने का निर्देश देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता से संबंधित किसी बिंदु पर आगे की जाँच की जानी चाहिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने चाहिए, तो वह स्वयं ऐसी जाँच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या सत्र न्यायालय द्वारा ऐसा करने या लेने का निर्देश दे सकता है।
(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी जाँच करते समय या ऐसा साक्ष्य लेते समय दोषी व्यक्ति की उपस्थिति से छूट दी जा सकती है।
(3) जब जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है या लिया जाता है, तो ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम ऐसे न्यायालय को प्रमाणित किया जाएगा।
(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी जाँच करते समय या ऐसा साक्ष्य लेते समय दोषी व्यक्ति की उपस्थिति से छूट दी जा सकती है।
(3) जब जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है या लिया जाता है, तो ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम ऐसे न्यायालय को प्रमाणित किया जाएगा।
पुराने कानून में
BNSS 408CRPC 367
367. Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken.
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