BNSS 185अध्याय XIII · Information to the Police and Their Powers to Investigateपहले CRPC 165बदलाव हुआ
धारा 185 · पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को यह मानने का उचित आधार हो कि किसी अपराध की जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई वस्तु, जिसकी जांच करने के लिए वह अधिकृत है, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी स्थान पर पाई जा सकती है जिसका वह प्रभारी है या जिससे वह संबद्ध है, और यह कि उसकी राय में ऐसी वस्तु अनुचित विलंब के बिना अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को केस-डायरी में लिखित रूप में दर्ज करने और ऐसे लिखित में, जहां तक संभव हो, उस वस्तु का उल्लेख करने के बाद, जिसकी तलाश की जानी है, उस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी स्थान पर ऐसी वस्तु की तलाश कर सकता है, या करवा सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि संभव हो तो, स्वयं तलाशी लेगा:
इस धारा के अंतर्गत की गई तलाशी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।
(3) यदि वह स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ हो, और उस समय तलाशी लेने के लिए कोई अन्य सक्षम व्यक्ति उपस्थित न हो, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को तलाशी लेने का आदेश दे सकता है, और वह ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को लिखित में एक आदेश देगा, जिसमें तलाशी लिए जाने वाले स्थान और जहाँ तक संभव हो, तलाशी के लिए आवश्यक वस्तु का उल्लेख होगा; और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी तब उस स्थान पर उस वस्तु की तलाशी ले सकता है।
(4) इस संहिता के तलाशी वारंट संबंधी प्रावधान और धारा 103 में निहित तलाशी संबंधी सामान्य प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत की गई तलाशी पर लागू होंगे।
(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तुरंत, लेकिन अड़तालीस घंटे से अधिक समय के भीतर, अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, और तलाशी लिए गए स्थान के स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा नि:शुल्क उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि संभव हो तो, स्वयं तलाशी लेगा:
इस धारा के अंतर्गत की गई तलाशी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।
(3) यदि वह स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ हो, और उस समय तलाशी लेने के लिए कोई अन्य सक्षम व्यक्ति उपस्थित न हो, तो वह ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने के बाद, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को तलाशी लेने का आदेश दे सकता है, और वह ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को लिखित में एक आदेश देगा, जिसमें तलाशी लिए जाने वाले स्थान और जहाँ तक संभव हो, तलाशी के लिए आवश्यक वस्तु का उल्लेख होगा; और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी तब उस स्थान पर उस वस्तु की तलाशी ले सकता है।
(4) इस संहिता के तलाशी वारंट संबंधी प्रावधान और धारा 103 में निहित तलाशी संबंधी सामान्य प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत की गई तलाशी पर लागू होंगे।
(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तुरंत, लेकिन अड़तालीस घंटे से अधिक समय के भीतर, अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, और तलाशी लिए गए स्थान के स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा नि:शुल्क उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
पुराने कानून में
BNSS 185CRPC 165
165.Search by police officer.
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