धारा 322 · पक्षकार गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं।
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(1) इस संहिता के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, जिसमें कोई कमीशन जारी किया जाता है, पक्षकार क्रमशः लिखित में कोई भी प्रश्नपत्र भेज सकते हैं, जिसे कमीशन जारी करने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट मामले से प्रासंगिक समझे, और मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी, जिसे कमीशन जारी करने का निर्देश दिया गया है, या जिसे इसे निष्पादित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, के लिए ऐसे प्रश्नोंपत्रों पर गवाह से पूछताछ करना वैध होगा।
(2) ऐसा कोई पक्षकार किसी अधिवक्ता के माध्यम से या यदि हिरासत में नहीं है तो स्वयं उपस्थित होकर ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है और उक्त गवाह से पूछताछ, जिरह और पुनः पूछताछ कर सकता है।
(2) ऐसा कोई पक्षकार किसी अधिवक्ता के माध्यम से या यदि हिरासत में नहीं है तो स्वयं उपस्थित होकर ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है और उक्त गवाह से पूछताछ, जिरह और पुनः पूछताछ कर सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 322CRPC 287
287. Parties may examine witnesses.
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