धारा 39 · नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी।
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(1) जब कोई व्यक्ति, जिसने किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई गैर-संज्ञेय अपराध किया हो या उस पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया हो, ऐसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि वह झूठा है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसका नाम या पता पता लगाया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान ज्ञात हो जाए, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो जमानत बांड भारत में निवासी एक या अधिक ज़मानतदारों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर पता नहीं चल पाता है, या यदि वह बांड या जमानत बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, या यदि ऐसा आवश्यक हो, तो पर्याप्त जमानतदार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे तुरंत निकटतम अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान ज्ञात हो जाए, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, और यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो जमानत बांड भारत में निवासी एक या अधिक ज़मानतदारों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर पता नहीं चल पाता है, या यदि वह बांड या जमानत बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, या यदि ऐसा आवश्यक हो, तो पर्याप्त जमानतदार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे तुरंत निकटतम अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।
पुराने कानून में
BNSS 39CRPC 42
42. Arrest on refusal to give name and residence.
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