धारा 265 · अभियोजन के लिए साक्ष्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि अभियुक्त अपना पक्ष रखने से इनकार करता है या अपना पक्ष नहीं रखता है, या मुकदमे की मांग करता है, या मजिस्ट्रेट धारा 264 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराता है, तो मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान आरोपी को पहले से ही उपलब्ध कराएगा।
(2) मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर उसके किसी गवाह को समन जारी कर उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
(3) इस प्रकार निर्धारित तिथि को मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को लेने की कार्यवाही करेगा:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच होने तक किसी गवाह की जिरह को स्थगित करने की अनुमति दे सकता है या आगे की जिरह के लिए किसी गवाह को दोबारा बुला सकता है:
इसके अलावा, इस उपधारा के अंतर्गत किसी गवाह की जांच राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है।
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान आरोपी को पहले से ही उपलब्ध कराएगा।
(2) मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर उसके किसी गवाह को समन जारी कर उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
(3) इस प्रकार निर्धारित तिथि को मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को लेने की कार्यवाही करेगा:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच होने तक किसी गवाह की जिरह को स्थगित करने की अनुमति दे सकता है या आगे की जिरह के लिए किसी गवाह को दोबारा बुला सकता है:
इसके अलावा, इस उपधारा के अंतर्गत किसी गवाह की जांच राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है।
पुराने कानून में
BNSS 265CRPC 242
242. Evidence for prosecution.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
