धारा 338 · लोक अभियोजकों की उपस्थिति।
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(1) किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय के समक्ष बिना किसी लिखित प्राधिकरण के उपस्थित हो सकते हैं और पैरवी कर सकते हैं जिसमें वह मामला जांच, परीक्षण या अपील के अधीन है।
(2) यदि किसी ऐसे मामले में कोई निजी व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपने वकील को नियुक्त करता है, तो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेंगे, और इस प्रकार नियुक्त वकील लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा, और न्यायालय की अनुमति से मामले में साक्ष्य समाप्त होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।
(2) यदि किसी ऐसे मामले में कोई निजी व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपने वकील को नियुक्त करता है, तो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेंगे, और इस प्रकार नियुक्त वकील लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा, और न्यायालय की अनुमति से मामले में साक्ष्य समाप्त होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 338CRPC 301
301. Appearance by Public Prosecutors.
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