धारा 162 · मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या निरंतरता पर रोक लगा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त, किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 या किसी विशेष या स्थानीय कानून में परिभाषित सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या जारी रखने से रोकने का आदेश दे सकता है।
पुराने कानून में
BNSS 162CRPC 143
143.Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance.
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